दिल्ली, न्यूज़ डेस्क, एमएम : आज पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है। बहुत से देशों में अभी भी आर्थिक गतिविधियों को इजाजत नहीं दिया गया है। हालांकि कुछ देशों मई आर्थिक हलचल; शुरू है। भारत में भी क्रमवार छुट दी जा रही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अनलॉक-2 में ज्यादा छूट नहीं दी गई है। अनलॉक-2 में ध्यान रखा गया है कि लोग शारीरिक दूरी का पूरा पालन करें। इसलिए मेट्रो, बार, सिनेमा आदि पर रोक बरकरार रखी गई है। अनलॉक-1 खत्म होने से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए दिशा- निर्देश जारी किए, जो एक जुलाई से प्रभावी होगा। स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद राज्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा- निर्देशों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी रोक रहेगी। हालांकि, बंदे भारत अभियान के तहत अंतराष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। लेकिन मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम और बार बंद रहेंगे।
Union Home Secretary Ajay Bhalla writes to Chief Secretaries of all states and UTs, urging them to ensure compliance of #UNLOCK2 guidelines and direct all concerned authorities for their strict implementation. pic.twitter.com/w9bKEqNCDf
— ANI (@ANI) June 29, 2020
नई गाइडलांइस के अनुसार, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है।
#UNLOCK2: National directives for #COVID19 management; wearing of face cover is compulsory in public places, workplaces and during transport. pic.twitter.com/WJTjkhxqO9
— ANI (@ANI) June 29, 2020
दिशा-निर्देशों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण केंद्र 15 जुलाई से खुल जाएंगे। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इन क्षेत्रों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को रात के कर्फ्यू से छूट रहेगी।
#UNLOCK2: Schools, colleges, educational & coaching institutions, International flights, metro rail, cinemas, gyms, pools, religious gatherings among others to remain prohibited till July 31st. pic.twitter.com/HdFZTKKrcx
— ANI (@ANI) June 29, 2020
नेशनल और स्टेट हाईवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति होगी। बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट मिलेगी। दुकानों में भीड़ जमा होने से रोकने के उपाय जारी रहेंगे। एक बार में पांच से ज्यादा लोगों को दुकान में घुसने पर रोक रहेगी। उन्हें भी शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों और भीड़ जमा होने वाले समारोहों के आयोजन पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी।
#UNLOCK2: Social/ political/ sports/ entertainment/ academic/ cultural/ religious functions & other large congregations remain prohibited. pic.twitter.com/0b8WaSW2FI
— ANI (@ANI) June 29, 2020